शुक्रवार, 25 मार्च 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित   


भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया:
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित कर दिया। यह अधिनियम पूर्ववर्ती प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 का स्थान लेगा।
  • अधिनियम के प्रमुख तथ्य:
    • प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दी गई है। आंकड़ों के अनुसार प्रति दिन 15000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट सृजित होता है, जिसमें से 9000 टन को एकत्र एवं प्रोसेस किया जाता है। इस अधिनियम के तहत बचे हुए 6000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र किया जाएगा।
    • इस सम्बंध में मानक जो अब तक नगर निगम क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए थे, उनमे अब विस्तार देते हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादकों, आयातकों एवं इन्हें  बेचने वाले वेंडरों के पूर्व-पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क के संग्रह की शुरुआत करना।
    • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया जाना समस्त अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव का ही एक हिस्सा है, जो स्वच्छ भारत मिशन के उदेश्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगा।

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